7th Pay Commission : अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी का चयन नहीं करता है तो सर्विस के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन का लाभ अपने आप मिल जाएगा। उसके बाद उसे डिफॉल्ट एनपीएस की सुविधा मिल जाएगी।
पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह नियम है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन चुनने का नियम। वास्तव में सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 10 के अनुसार, नेशनन पेंशन स्कीम के अंडर आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब आपनी मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ वो परिवार नहीं ले सकेगा, जिसका सदस्य मर चुका है।7th Pay Commission
अगर कोई कर्मचारी इनमें से किसी ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करता है तो नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ डिफॉल्ट रूप से मिल जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट ऑप्शन मार्च 2024 तक पहले से ही दिया हुइा हैफ भले की कर्मचारी 15 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो।
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