डीओपीपीडब्ल्यू ने जारी की ग्रैच्युटी भुगतान पर स्पष्टीकरण – क्या है नया नियम?
भारत सरकार के Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DOPPW) ने हाल‐ही में एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पूर्व इस्तीफा देने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ग्रैच्युटी मिलने की योग्यता नहीं होती है। Central Government Employees News
▶️ मुख्य बिंदु
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OMS No. 2/8/2025-P&PW(F)/11164 दिनांक 24 अक्टूबर 2025 में जारी की गई है।
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नियम 22 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी जिसने कम-से-कम पाँच वर्ष सेवा पूरी की हो, तभी रिटायरमेंट ग्रैच्युटी का दावा कर सकता है – लेकिन यह सिर्फ सेवानिवृत्ति, पूर्व सेवानिवृत्ति, अविज्ञाननियोजन, या सरकारी निगम में संक्रमण से संभव है।
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नियम 17 के तहत, यदि कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देता है (जबकि उसे वापस लिये जाने की अनुमति नहीं होती), तो उसे गत सेवा वया अर्हता खो जाती है और ग्रैच्युटी नहीं दी जाएगी।
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नियम 32 में कहा गया है कि यदि कर्मचारी किसी सरकारी उपक्रम या निगम में आरक्षित रूप से स्थानांतरित होता है, तो उसे “मानो सेवानिवृत्त” माना जाएगा और ग्रैच्युटी का पात्र हो सकता है।
🔍 क्या बदला है?
पहले स्पष्ट नहीं था कि इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को ग्रैच्युटी मिलेगी या नहीं। इस स्पष्टीकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वैच्छिक इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का लाभ उचित सेवा अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं मिलेगा जब तक कि अन्य सीमा-अधिकारित विकल्प लागू न हों।
📌 सीख और सुझाव
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यदि आप केंद्रीय सेवा में हैं और ग्रैच्युटी पर विचार कर रहे हैं, तो सेवायात्रा की योजना बनाना आवश्यक है।
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स्वैच्छिक इस्तीफा लेने से पहले यह जांचना अहम है कि क्या वह “मंतव्यों के अनुसार स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति” के तहत आता है या नहीं।
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इस नए आदेश को संबंधित मंत्रालय और संघ-विभागों में व्यापक रूप से प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।
💡 निष्कर्ष:
यदि आप केंद्रीय सेवा में हैं और ग्रैच्युटी का दावा करना चाहते हैं, तो यह बेहद जरूरी है कि आपकी सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति का प्रकार, और स्थानांतरण की स्थिति नियमों के अनुरूप हों। इस नए स्पष्टीकरण ने आपके लिए दिशा तय कर दी है।




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